बड़ी खबर: इस दिन से खूलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, गाइडलाइन हुई जारी

स्कूल खूलने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

Update: 2020-09-09 03:48 GMT
नई नोटिस जारी होने के बाद से अब दोनों कक्षाओं के लिए बिना विलम्ब फ़ीस के 19 नवंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

नई दिल्ली: स्कूल खूलने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दी हैं। नए एसओपी में कहा गया है कि छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं। हालांकि ये उनकी स्वेच्छा पर है कि वे जाना चाहते हैं, तभी जाएं, उनपर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं होगा। इसके ल‍िए माता-पिता की ल‍िख‍ित इजाजत जरूरी होगी।

स्कूल प्रशासन बायोमीट्रिक उपस्थिति की जगह कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है। ऐसे ही स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया (रिसेप्शन एरिया समेत), और अन्य जगहों (मेस, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, आदि) में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स व अन्य इवेंट में भीड़भाड़ पर सख्ती से रोक जारी रहेगी। स्कूल को किसी भी इमरजेंसी स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों / छात्रों / कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर लगाने होंगे।

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एयर-कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना जरूरी है। इसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) 40-70% की सीमा में होनी चाहिए। क्लासरूम में ताजी हवा जरूरी होगी।

स्कूल के जिमनेजियम को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके अलावा स्वीमिंग पूल कहीं भी नहीं खोले जाएंगे। यह पहले की तरह ही बंद रहेंगे।

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स्टूडेंट्स के अपना लॉकर पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसमें रेगुलर डिसइन्फेंक्शन किया जाएगा। स्कूल में और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्टूडेंट्स पहले की तरह एक पंक्त‍ि में नहीं बैठ सकते हैं। छात्रों के बीच नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेज़र, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की इजाजत नहीं होगी।

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इनकी सप्लाई जरूरी

पर्सनल प्रोटेक्शन की वस्तुएं जैसे फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स आदि का बैकअप स्टॉक होना आवश्यक है। ये सभी चीजें मैनेजमेंट ही टीचर्स और कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा। शिक्षण संकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्वयं और छात्र शिक्षण / मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान मास्क पहनते हैं।

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