नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अदालत की अवमानना मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या के पेश नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत के नोटिस के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुए।
अब अदालत इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह ने अपने फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए माल्या के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया हुआ है।
शीर्ष अदालत ने 9 मई को माल्या को जानकारी को दबाने तथा अदालत को गलत जानकारी देने के लिए अवमानना का दोषी पाया था और सजा की अवधि पर उसका पक्ष जानने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था।
माल्या को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उमेश ललित ने इस मामले की सुनवाई को 14 जुलाई तक स्थगित कर दिया, क्योंकि माल्या की तरफ से अदालत में उपस्थित हुए वकील ने बताया कि इस संबंध में माल्या की तरफ से उन्हें कोई भी निर्देश नहीं मिला है।