WB Panchayat Polls: केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता HC के आदेश का विरोध, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग

West Bengal Panchayat Polls: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव सिन्हा को राजभवन तलब किया।

Update:2023-06-17 15:26 IST
सुप्रीम कोर्ट और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (Social Media)

West Bengal Panchayat Polls: पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। आपको बता दें कि, कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों (Central Forces) की नियुक्ति का आदेश दिया था।

वहीं, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Anand Bose) ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव सिन्हा को शनिवार (17 जून) को राजभवन तलब किया।

ममता सरकार-राज्य निर्वाचन आयोग SC की शरण में

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार (Mamta Banerjee government) और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने संयुक्त रूप से याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी। वहीं, इस मामले में राज्य के गवर्नर भी सख्त नजर आ रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूरी जानकारी के साथ राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर को तलब किया है।

आदेश में क्या कहा था कोलकाता हाईकोर्ट ने?

पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालात को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने ही राज्य की ममता बनर्जी सरकार की कार्यप्रणाली का विरोध किया। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी (MP Adhir Ranjan Chowdhury) तथा बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी (BJP leader Suvendu Adhikari) ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। जिस पर बंगाल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, 'राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए।'

यहां आपको बता दें, केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। राज्य की ममता सरकार से परामर्श के बाद ही वह इस संबंध में फैसला ले सकेंगे। अदालत ने कहा है कि, राज्य निर्वाचन आयोग सभी संवेदनशील जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करेगा। इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

8 जुलाई को पंचायत चुनाव

गौरतलब है कि, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने चुनाव में नामांकन के लिए महज 7 दिन यानी 9 से 15 जून का समय दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने गुरुवार को SEC को पंचायत चुनाव के लिए 48 घंटे के भीतर पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनात का निर्देश दिया था। इस आदेश का ममता सरकार विरोध कर रही है। बंगाल की विपक्षी पार्टियों कांग्रेस-बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया है।

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