फेमा के तहत अलगाववादी नेता यासीन मलिक को ईडी का नोटिस

Update: 2017-11-03 13:32 GMT

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक व दो अन्य के खिलाफ 2001 के एक विदेशी मुद्रा मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मलिक और एक दंपति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत नोटिस भेजा गया है। साल 2001 में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले की जारी जांच के तहत ईडी ने यह नोटिस भेजा है।

जांच एजेंसी ने नोटिस का तीस दिन के अंदर जवाब देने को कहा है जिसके बाद दीवानी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

पुलिस ने 2001 में मुश्ताक अहमद डार और उसकी पत्नी शमीमा के पास से एक लाख अमेरिकी डालर (उस समय की विनिमय दर के हिसाब से 48.23 लाख रुपये) जब्त किए थे। डार ने कथित तौर पर पुलिस से कहा था कि यह पैसा उसे नेपाल में एक व्यक्ति ने मलिक तक पहुंचाने के लिए दिया था।

पुलिस ने मामले में मलिक को गिरफ्तार किया था जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा लेकिन उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया।

--आईएएनएस

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