Congress Twitter Handle: बेंगलुरु कोर्ट का आदेश, कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल पर लगे रोक

Congress Twitter Handle: कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कंप्लेन दर्ज हुई थी।

Written By :  Durgesh Sharma
Update: 2022-11-07 14:51 GMT

Bharat jodo yatra and Congress twitter handle block Bangalore court decission (Social Media)

Congress Twitter Handle: बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए निर्देश दिया। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। केजीएफ के निर्माणकर्ता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियोज तैयार किए, उसमें उनकी फिल्म के गानों का उपयोग हुआ।

कोर्ट ने भी इस मामले में अपना आदेश दे दिया है। आदेश में कहा गया कि शिकायकर्ता ने सीडी के जरिए ये सिद्ध किया कि उसके मूल वर्जन का उपयोग कुछ बदलावों के साथ हुआ। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर देकर कहा कि इस तरह के वीडियोज पाइरेसी को बढ़ावा देते हैं।

इसी कारण आदेश में साफ कहा गया कि कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर एकाउंट से उन वीडियो को हटाया जाए जहां इन गाने यूज हुआ हैं। वहीं दोनों के ही ट्विटर एकाउंट को भी ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।

आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एमआरटी म्यूजिक के गानों का यूज किया था। एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20 हजार से ज्यादा ट्रैक के म्यूजिक राइट्स हैं।

कंपनी ने KGF 2 के म्यूजिक का अधिकार हासिल करने के लिए भारी धन का निवेश किया। एमआरटी म्यूजिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना पूछे अपन इवेंट के लिए म्यूजिक का यूज कर लिया। उन्होंने जिस वीडियो में केजीएफ 2 से गाने का उपयोग हुआ है, उसमें राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक नेशनल पॉलिटकल पार्टी की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और पर्सनल व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन देश में शासन करने, आम आदमी और व्यवसायियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कर रहे हैं।

इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है।

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