छात्रों के लिए बड़ा दिन: आज Hijab पर HC सुनाएगा फैसला, धारा 144 लागू

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक उच्च न्यायलय द्वारा आज आ रहे हिजाब विवाद मामले के तहत फैसले को लेकर सभी को इसका बेसब्री से इंतेज़ार है।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Shreya
Update:2022-03-15 07:49 IST

कर्नाटक हाईकोर्ट (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक से शुरू होकर देश के अधिकांश हिस्सों में फैला हिजाब विवाद मामले (Hijab Controversy Latest News) पर आज कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) निर्णायक फैसला सुनाने वाली है। इसी के साथ उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनज़र प्रशासन पूर्ण रूप अब सजग है, हिजाब मामले (Hijab Controversy) पर कोर्ट के फैसले के चलते किसी भी प्रकार के बवाल और धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bangalore) सहित कई अन्य जगहों पर धारा 144 लागू (Section 144 Imposed) कर दी गई तथा साथ ही स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टी (School-College Holiday) ऐलान कर दिया गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायलय द्वारा आज आ रहे हिजाब विवाद मामले (Hijab Controversy Case) के तहत फैसले को लेकर सभी को इसका बेसब्री से इंतेज़ार है। इस मामले की शुरुआत जनवरी माह से हुई जब उडुपी (Udupi) के एक कॉलेज ने हिजाब पहनकर आ रही छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

जिसके बाद छात्राओं ने हिजाब को अपनी आस्था का हिस्सा बताते हुए कॉलेज के नियम के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ते हुए देश के एमी हिस्सों तक भी पहुंचा और इसी के मद्देनज़र छात्राओं द्वारा दायर मामले में दायर याचिका की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को तीन जजों की एक खंडपीठ का गठन किया, जिसका अंतिम फैसला आज 15 मार्च को आना है।

न्यायालय के फैसले के मद्देनज़र उठाए कठोर कदम

कर्नाटक प्रशासन ने हिजाब मामले में उच्च न्यायालय के आज आने वाले फैसले को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी है, जी कि 15 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर आगामी 21 मार्च को रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त कोर्ट का फैसला आने के बाद किसी भी धर्म अथवा जाति विशेष को जश्न मनाने की इजाजत नहीं है तथा आज 15 मार्च के दिन प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। 

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