Karnataka: डिंगलेश्वर स्वामी ने सरकार पर लगाया कमीशन खोरी का आरोप, CM बोम्मई बोले- सबूत दें कराई जाएगी जांच

Karnataka Latest News: संत डिंगलेश्वर स्वामी ने आरोप लगाया है कि उद्धार के लिए आने वाली अनुदान राशि को पास कराने के लिए 30 प्रतिशत कमीशन सरकार को देना पड़ता है।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Shreya
Update:2022-04-19 17:16 IST

संत डिंगलेश्वर स्वामी-सीएम बसावराज बोम्मई (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Karnataka Latest News: बालेहोसुर मठ (Balehosur Mutt) के संत डिंगलेश्वर स्वामी (Sant Dingaleshwara Swami) द्वारा कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। डिंगलेश्वर स्वामी के मुताबिक, राज्य में मठों के कल्याण और उद्धार के लिए आने वाली अनुदान राशि को पास कराने के लिए 30 प्रतिशत कमीशन सरकार को देना पड़ता है। डिंगलेश्वर स्वामी के इस बयान के चलते राज्य में भूचाल आ गया है। फिलहाल कर्नाटक के सीएम बसावराज बोम्मई ने मामले को संभालते हुए डिंगलेश्वर स्वामी के आरोपों के तहत विस्तृत जांच कराने की बात कही है।

डिंगलेश्वर स्वामी ने इस भ्रष्टाचार में स्थानीय विधायक से लेकर सरकार में कुर्सी पर काबिज सभी पर आरोप लगाए है। बतौर डिंगलेश्वर स्वामी कमीशन का भुगतान पूर्व में ही करना पड़ता है और यदि ऐसा करने से मना किया जाए तो अनुदान का पैसे पास नहीं होता। स्वामीजी ने विधायकों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अनुदान राशि से कराए जाने वाले कार्यों की शुरुआत से पहले ही विधायकों को कमीशन में अपना हिस्सा चाहिए होता है। बतौर डिंगलेश्वर स्वामी राज्य में मठों के उद्धार के लिए आने वाली अनुदान की एक भी पाई बगैर कमीशन के पास नहीं की जाती है।

सीएम बसावराज बोम्मई (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

मुख्यमंत्री बोम्मई ने डिंगलेश्वर स्वामी से मांगे साक्ष्य

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) ने बालेहोसुर मठ के संत डिंगलेश्वर स्वामी के आरोपों पर जांच कराने की बात कही है लेकिन इसके एवज में सीएम ने संत से भुगतान विवरण और अन्य संबंधित साक्ष्य की मांग की है। सीएम बोम्मई का कहना है कि यदि डिंगलेश्वर स्वामी मामले के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो वह यकीनन भ्रष्टाचार के इस मामले की तह तक जाकर इसकी जांच कराएंगे।

सीएम बसावराज बोम्मई ने आगे कहा कि डिंगलेश्वर बेहद ही पूजनीय महात्मा और हमारे धर्मगुरु हैं लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है। इसलिए यदि मामले की तह तक जाना है तो डिंगलेश्वर स्वामी को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य और भुगतान विवरण प्रस्तुत करने होंगे। 

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