Kerala : गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के इस्तीफा मांगने पर HC पहुंचे 9 कुलपति, येचुरी ने बताया RSS का एजेंडा

Kerala: केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

Written By :  aman
Update:2022-10-24 14:24 IST

केरल हाईकोर्ट। (Social Media)

Kerala: केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (VC of 9 Universities of Kerala) ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Governor Arif Mohammad Khan) के आदेश को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सभी 9 यूनिवर्सिटीज के वीसी ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने केरल के गवर्नर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। केरल हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर विचार के लिए आज शाम 4 बजे विशेष बैठक बुलाई है।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के उलट सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर राज्य के 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है। जिसके बाद, इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बाद ये मसला अब तूल पकड़ चुका है। 

येचुरी बोले- गवर्नर का आदेश कानूनी तौर पर टिकेगा नहीं 

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammad Khan) की ओर से राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने के निर्देश पर सीपीआई-एम (CPI-M) नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। येचुरी ने कहा, कि उनके (राज्यपाल) के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। न ही संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। उन्होंने जो फरमान जारी किया है। हम समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर टिकेगी नहीं।'

..ताकि RSS का एजेंडा आगे बढ़े 

सीपीआई नेता यहीं नहीं रुके, 'उन्होंने आगे कहा कि इसके पीछे उनका (आरिफ मोहम्मद खान) उद्देश्य स्पष्ट है कि केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना है। सभी जगहों पर RSS के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना है। ताकि, शिक्षा व्यवस्था बिगड़े और उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एजेंडा आगे बढ़े।'

VC डॉ. राजश्री की नियुक्ति को SC ने क्यों किया था खारिज?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (APJ Abdul Kalam Technological University) की कुलपति डॉ. राजश्री एम एस (VC Dr. Rajshree MS) की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि, यूजीसी के नियमानुसार राज्य द्वारा गठित सर्च कमेटी को वीसी के लिए कम से कम कम इंजीनियरिंग साइंस के तीन उपयुक्त नामों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी। मगर, यहां सिर्फ एक नाम आगे बढ़ाया गया।

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