Kerala: केरल सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाया

Kerala News: कलामंडलम की शासन प्रणाली और प्रबंधन संरचना केरल सरकार के निर्णय के अनुसार होगी।

Written By :  Neel Mani Lal
Update: 2022-11-11 04:20 GMT

governor Arif Mohammad Khan (photo: social media ) 

Kerala News: केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का आदेश जारी किया है। कलामंडलम, जिसे 1930 में प्रसिद्ध कवि वल्लथोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित किया गया था, 2007 से कला और संस्कृति के लिए एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।राज्यपाल यहां के कुलाधिपति हैं जबकि संस्कृति मंत्री इसके प्रो-चांसलर हैं।

संस्कृति विभाग के एक आदेश के अनुसार, राज्यपाल के बजाय "कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति" की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार, कुलाधिपति की नियुक्ति "प्रायोजक निकाय" (राज्य सरकार) द्वारा की जाएगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कलामंडलम की शासन प्रणाली और प्रबंधन संरचना केरल सरकार के निर्णय के अनुसार होगी। संस्कृति विभाग के आदेश ने डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों में एक नया खंड भी जोड़ा है, जो कुलाधिपति का कार्यकाल तय करता है। इसके अनुसार, कुलपति पद ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे और एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। कुलाधिपति के लिए 75 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है।

संशोधन के अनुसार, प्रतिकुलपति (संस्कृति मंत्री) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कार्यों का निष्पादन करेगा। सरकार तेजी से संशोधन करने में सक्षम कर सकी है क्योंकि कलामंडलम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये संस्था राज्य सरकार द्वारा लाए गए नियमों और विनियमों और यूजीसी (विश्वविद्यालयों के रूप में समझा जाने वाले संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा शासित है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, राज्य सरकार ने कहा था कि वह राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और एलडीएफ सरकार के बीच टकराव चरम पर पहुंचने के बाद बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

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