कोर्ट का आदेश- 6 फरवरी तक आधार से लिंक करवाएं मोबाइल नंबर, नहीं तो...
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया था।
नई दिल्लीः अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को अभी तक आधार से लिंक नहीं करवाया है और आप बिना किसी रुकावट के इसे लगातार इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसे लिंक करवा लीजिए। नहीं तो आपके मोबाइल फोन की सेवाएं बंद हो सकती हैं।
इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है कि मोबाइलधारक को 6 फरवरी तक मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें: CBSE: कक्षा 9वीं और 11वीं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आधारकार्ड एनरोलमेंट का भी ऑप्शन
क्या कहा सरकार ने
सरकार ने कोर्ट में कहा कि ''सभी मोबाइल नंबरों को E-KYC वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना इम्पोर्टेन्ट है। इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है। 6 फरवरी तक सभी यूजर्स के लिए ऐसा करना जरूरी होगा।''
यह भी पढ़ें: सुब्रमण्यम स्वामी ने ‘आधार’ को बताया राष्ट्र के लिए खतरा, PM को लिखेंगे पत्र
बता दें कि 6 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल के स्टेटमेंट और सरकार के हलफनामे के आधार पर मोबइल नंबर वेरिफिकेशन वाले मामले का निपटारा किया था।
यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर मोबाइल आधार को दिखा सकते हैं पहचान पत्र के तौर पर
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया था।