IT डिपार्टमेंट ने बैंकों से मांगी 1 अप्रैल से 9 नवंबर, 2016 तक जमा होने वाले कैश की रिपोर्ट

Update: 2017-01-08 11:43 GMT

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों से 1 अप्रैल से 9 नवंबर 2016 के दौरान बचत खातों में जमा हुए कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट मांगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी से पहले हुए कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यह रिपोर्ट मांगी है।

इसके अलावा बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे पैन नंबर या फॉर्म-60 जमा न करने वालों से 28 फरवरी तक इन दस्तावेजों को जमा करा लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंकों, को-ऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 1 अप्रैल से 9 नवंबर, 2016 के दौरान जमा हुए कैश की रिपोर्ट मांगी गई है।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। इनकम टैक्स एक्ट के 114B के तहत बैंकों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे खाताधारकों से पैन नंबर या उसके न होने पर फॉर्म-60 जमा कराएं। आदेश के मुताबिक जिन लोगों ने खाता खुलवाने के दौरान पैन नंबर या फॉर्म-60 जमा नहीं कराया है, वे 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। बता दें कि फॉर्म-60 एक घोषणा पत्र होता है, जिसे पैन नंबर न होने की स्थिति में भरा जाता है।

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