सुब्रत रॉय: कोर्ट ने डॉक्टर से पूछा- गैस की समस्या पर 5 दिनों तक बिस्तर पर क्यों रहना चाहिए

Update:2017-05-21 13:37 IST

नई दिल्ली: सेबी से जुड़े मामले की सुनवाई में पेशी से छूट की सुब्रत रॉय की अर्जी को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें, कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने पेट में गैस की समस्या का हवाला देते हुए सुनवाई में मौजूद रहने से छूट की मांग की थी।

सुब्रत रॉय ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट के आदेश की कॉपी शनिवार को प्राप्त हुई। सहारा प्रमुख कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। यही नहीं रॉय की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले नोएडा मेडिकेयर सेंटर के डॉक्टर आरएन जैन को भी नोटिस जारी किया है।

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डॉक्टर के 'अजीब' तर्क पर नोटिस जारी

कोर्ट ने कहा, कि 'डॉक्टर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना चाहिए और एफिडेविट पेश कर यह बताना चाहिए कि गैस की समस्या से पीड़ित किसी शख्स को 5 दिनों तक बिस्तर पर क्यों रहना चाहिए।' कोर्ट ने पूछा, कि 'बीमारी की बात कहकर आखिर कोई शख्स पेशी से कैसे बच सकता है, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट भी पेश रहने का निर्देश दे चुका है।' कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने छूट का अधिक फायदा उठाया है और कानूनी रणनीति अपनाकर पेशी से बचने का रास्ता निकाला है।

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ऐसे में तो ट्रायल कभी खत्म ही नहीं होगा

कोर्ट ने कहा, 'हमारी राय है कि आरोपी (सुब्रत रॉय) ने आरोप तय होने की सुनवाई से बचने और केस को कमजोर करने के मकसद से पेशी में छूट की मांग की।' कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया गया तो फिर ट्रायल कभी खत्म ही नहीं होगा। बता दें, कि इस मामले में अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

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