दिल्ली में हथियार डीलर की संपत्ति कुर्क, ईडी से छिपाई थी विदेशों में खरीदी जायदाद

ईडी ने कहा कि भंडारी ने भारत के बाहर 150 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी, जिसे उन्होंने कर न देने के उद्देश्य से आयकर अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं किया। आयकर विभाग ने काला धन अधिनियम के तहत भंडारी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

Update: 2017-06-01 23:28 GMT

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि धनशोधन के एक मामले में संलिप्तता को लेकर उसने विवादित हथियार डीलर संजय भंडारी की दिल्ली में 21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच एजेंसी द्वारा संपत्ति की यह पहली कुर्की है।

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ईडी ने कहा कि भंडारी ने भारत के बाहर 150 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी, जिसे उन्होंने कर न देने के उद्देश्य से आयकर अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं किया। आयकर विभाग ने काला धन अधिनियम के तहत भंडारी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

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ईडी ने कहा कि कुर्क संपत्तियों में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वाणिज्यिक संपत्ति पंचशील पार्क, दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में रिहायशी मकान तथा गुरुग्राम में एक और मकान सहित कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जो उनके व उनकी पत्नी के नाम हैं।

भंडारी के कुछ जेवर व बैंक में जमा रकम को भी जब्त किया गया है।

--आईएएनएस

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