UP: आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर 18 अधिकारियों पर जुर्माना
उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचनाएं न देने पर 18 जनसूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी राज्य सूचना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचनाएं न देने पर 18 जनसूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी राज्य सूचना आयुक्त ने दी। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान के मुताबिक इन सभी अधिकारियों पर कुल 4.20 लाख रुप का जुर्माना लगाया गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने 30 दिन के अंदर वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं।
नोटिस के बाद 30 दिन के अन्दर सूचना देना अधिनियम के तहत अनिवार्य है। जिन अधिकारियों ने आयोग आदेशों की अवहेलना की, उनके खिलाफ अर्थदंड लगाया गया है।
गौरतलब है कि इस कार्रवाई के तहत लखनऊ के खेल सचिव, संस्कृति निदेशालय के निदेशक, सम्भल के जिलाधिकारी, शामली के तहसीलदार पर यह जुर्माना लगाया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुरादाबाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी मुरादाबाद, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद सम्भल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली पर भी जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा भी कुछ और अधिकारियों पर यह जुर्माना लगाया गया है।
-आईएएनएस