चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू को 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना

Update:2018-01-24 14:14 IST
चारा घोटाला: चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू दोषी करार

रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में बुधवार (24 जनवरी) को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा तथा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल की सजा हुई है।

यहां एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्रा और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को दोषी करार दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया और छह को बरी कर दिया।



इस ताजा मामले में बहस 10 जनवरी को ही पूरी हो गई थी। इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है, कि लालू यादव इस वक़्त चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक अन्य मामले में सजा पाए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

ज्ञात हो, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट चारा घोटाले की सुनवाई 'डे-टू-डे' बेसिस पर कर रही है। झारखंड में चारा घोटाले में लालू यादव पर 6 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से अब तक तीन पर सजा का ऐलान हो चुका है।

क्या है चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामला?

-चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार के जरिए 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी।

-इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था।

-इस मामले में कुल 76 आरोपी बनाए गए थे।

-उन आरोपियों में लालू प्रसाद यादव और डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के नाम भी शामिल हैं।

-इस मामले की सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है।

-दो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया, जबकि तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया।

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