सिख दंगा मामलों में क्लोजर रिपोर्ट पर पूर्व न्यायाधीशों की समिति गठित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे। इससे संबंधित 241 मामलों को बंद किए जाने से संबंधित रिपोर्ट के औचित्य की जांच के लिए अपने दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इन मामलों की जांच की थी।

Update:2017-08-16 18:45 IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे। इससे संबंधित 241 मामलों को बंद किए जाने से संबंधित रिपोर्ट के औचित्य की जांच के लिए अपने दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इन मामलों की जांच की थी।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय तथा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने 1984 के दंगा मामलों की जांच और इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए सुपरवाइजरी कमेटी को तीन माह का समय दिया है।

शीर्ष अदालत का आदेश केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को इस मामले में अंतिम निर्णय उस पर छोड़े जाने के बाद आया।न्यायालय को बताया गया कि एसआईटी ने 250 मामलों की जांच की और इनमें से 241 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। दो मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।

--आईएएनएस

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