जीएसटी इम्पैक्ट: NO SMOKING! आज से महंगी हो गई सिगरेट

जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट पर क्षतिपूर्ति सेस की दरें 485 से 792 रुपए बढ़ा दी हैं। इसके बाद सिगरेट महंगी हो जाएंगी। नई दरें सोमवार आधी रात से प्रभावी हो गईं।

Update: 2017-07-17 20:00 GMT
जीएसटी इम्पैक्ट: NO SMOKING! आज से महंगी हो गई सिगरेट

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट पर क्षतिपूर्ति सेस की दरें 485 से 792 रुपए बढ़ा दी हैं। इसके बाद सिगरेट महंगी हो जाएंगी। नई दरें सोमवार आधी रात से प्रभावी हो गईं। इस वृद्धि से सरकार को करीब पांच हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार (17 जुलाई) को जीएसटी परिषद की हुई 19वीं बैठक में सिगरेट पर क्षतिपूर्ति सेस की दरें बढ़ाने का फैसला किया गया।

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नई दरों के हिसाब से 65 मिमी से छोटी नॉन फिल्टर सिगरेट पर सेस की नई दर पांच प्रतिशत के साथ 2076 रुपए प्रति हजार सिगरेट हो गई जो अब तक पांच प्रतिशत प्लस 1591 रुपए प्रति हजार रुपए थी।

इसी तरह नॉन फिल्टर 65 मिमी से अधिक लेकिन 70 मिमी से कम लंबाई वाली सिगरेट पर सेस की दर पांच प्रतिशत प्लस 3,668 रुपए प्रति हजार के हिसाब से लागू की गई है। अब तक इसकी दर पांच प्रतिशत प्लस 2,876 रुपए प्रति हजार थी।



इसी तरह फिल्टर सिगरेट पर भी सेस की दर में अच्छी खासी वृद्धि की गई है। 65 मिमी से कम लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत प्लस 2,076 रुपये प्रति हजार के हिसाब से सेस लागू होगा जबकि फिलहाल यह पांच प्रतिशत प्लस 1,591 रुपए प्रति हजार था।

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वहीँ 70 मिमी से अधिक और 75 मिमी से कम लंबाई वाली सिगरेट पर अब पांच प्रतिशत प्लस 3,668 रुपये प्रति हजार के हिसाब से सेस लागू होगा जबकि अब तक यह पांच प्रतिशत प्लस 2,876 रुपए प्रति हजार था।

जीएसटी काउंसिल की बैठक ख़त्म होने के बाद जेटली ने बताया कि सिगरेट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी और एड वोलेरम पांच फीसदी सेस बरकरार रहेगी। सिर्फ क्षतिपूर्ति सेस में बढ़ोतरी की जा रही है जिससे पांच हजार करोड़ रुपए की कर वसूली बढ़ेगी।

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