जेटली मानहानी मामले में HC सख्त, केजरीवाल पर लगाया 5000 का जुर्माना
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपए के एक नए मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना जवाब देने में देरी करने पर लगाया है।
नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार (4 सितंबर) को 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपए के एक नए मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना जवाब देने में देरी करने पर लगाया है।
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केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का ही एक और मुकदमा कर दिया था।
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पहले भी लगा था जुर्माना
इस दूसरे मामले में ज्वॉइंट रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने केजरीवाल पर जुर्माना लगाया है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने केजरीवाल जुर्माने की यह राशि युद्ध में हताहत सैनिकों के लिए बने सैन्य कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। ज्वॉइंट रजिस्ट्रार केजरीवाल पर पहले भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगा चुके हैं। जेटली के वकील माणिक डोगरा ने कहा कि अदालत ने 26 जुलाई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल का लिखित बयान निर्धारित समय के दो हफ्ते बाद दायर किया गया।
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12 अक्तूबर को सुनवाई
डोगरा ने दलील दी कि यह मुख्यमंत्री की तरफ से देरी करने के हथकंडे हैं। केजरीवाल के वकील ने अदालत से इस आधार पर मुख्यमंत्री के लिए माफी का अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने दो बार कुछ निश्चित तकनीकी आपत्तियां उठायी थीं, जिसकी वजह से लिखित बयान दायर करने में विलंब हुआ। इस दलील पर गौर करते हुए रजिस्ट्रार ने मुख्यमंत्री की ओर से हुई देरी पर माफी तो दे दी लेकिन साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश भी दे दिया। अदालत अब मामले में 12 अक्तूबर को सुनवाई करेगी।