इलाहाबाद में अदालतों, स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर HC की रोक

Update: 2016-06-30 23:00 GMT

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश में स्कूलों और अदालतों के 500 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी है। अदालत ने इलाहाबाद में इस आदेश को लागू करने को कहा है। बाद में यूपी में इसे लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने क्या कहा?

-जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने जनहित याचिका पर दिया आदेश।

-स्कूलों और अदालतों के 500 मीटर दायरे में दुकानें एक हफ्ते में हटाने के लिए कहा।

-कोर्ट ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है।

लॉ इंटर्न ने दाखिल की थी याचिका

-तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ लॉ इंटर्न प्रणवेश यादव ने याचिका दाखिल की थी।

-बेंच ने कहा है कि बाद में पूरे यूपी में इस आदेश को लागू किया जा सकता है।

-तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटाने के निर्देश दिए हैं।

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