बेनामी संपत्ति: 30 लाख से ज्यादा वैल्यू वाली प्रॉपर्टी की जांच कर रहा I-T विभाग

बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट उन लोगों की टैक्‍स प्रोफाइल जांच रहा है, जिन्होंने 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत पर अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री करवाई है।

Update: 2017-11-15 02:07 GMT
बेनामी संपत्ति: 30 लाख से ज्यादा वैल्यू वाली प्रॉपर्टी जांच कर रहा I-T विभाग

नई दिल्ली : बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट उन लोगों की टैक्‍स प्रोफाइल खंगाल रहा है, जिन्होंने 30 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू पर अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री करवाई है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स (सीबीडीटी) चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक, टैक्सकर्मी उन शेल कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स की भी जांच कर रहे हैं जिन पर हाल ही में रोक लगा दी गई है। चंद्रा ने कहा कि बेनामी संपत्ति केसों की बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है। टैक्स अधिकारियों ने इस मोर्चे पर काफी काम किया है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन ऐक्ट के तहत अब तक 621 प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, जिनमें कई बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। इसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शामिल है।

सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि हम उन सभी माध्यमों को नष्ट कर देंगे, जिनका इस्तेमाल ब्लैकमनी को वाइट बनाने के लिए होता है। इसमें शेल कंपनियां भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हम बेनामी संपत्ति के मामलों को संजीदगी से ले रहे हैं। टैक्स ऑफिसर इस फ्रंट पर बहुत काम कर रहे हैं। बेनामी एक्‍ट का पालन करने के लिए 24 यूनिट्स शुरू की हैं। कई तरह के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जो आने वाले समय में हमारी काफी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लैकमनी खपा चुके लोगों को पकड़ने में अब सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

 

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