BIG NEWS: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज, ये है प्रोसेस

 अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरुरी है। टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। इसका मतलब कि जिन लोगों

Update:2017-07-31 10:48 IST

नई दिल्लीः अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरुरी है। टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। इसका मतलब कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब आपके पास वक़्त नहीं है। हम आपको बताएंगे आप कैसे आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

पिछले साल तक देर से रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता था पर अगर इस साल अगर आपने 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो जाइये।

भरना होगा ये फॉर्म

- अक्सर टैक्सपेयर्स को ये ही नहीं पता होता कि उन्हें कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है।

- अगर आपकी आय सिर्फ सैलरी से है तो फिर आईटीआर 1 यानी सहज फॉर्म ही भरें।

- प्रोपराइटरी बिजनस चलाने वालों के लिए आईटीआर फॉर्म 3 या 4 है।

- हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट ने फॉर्म्स के नंबरों में कुछ बदलाव किया है।

- इसका ख्याल रखते हुए अपनी आय के हिसाब से आप फॉर्म को जानें और रिटर्न फाइल करें।

- अगर आप जरूरी फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म को भरकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऐक्ट 139(9) के तहत आपको नोटिस भी भेज सकता है।

- जिसमें आपको तय समय में दोबारा आईटीआर भरने के लिए कहा जा सकता है।

- यदि आप तय समय में रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो आपका आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं माना जाएगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

- आपकी इनकम पर निर्भर करेगा कि आईटीआर फाइल करने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेग।

- सैलरीड हैं तो एंप्लॉयर द्वारा दिया गया फॉर्म 16, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले ब्याज के स्टेटमेंट्स, टीडीएस सर्टिफिकेट, सभी कटौतियों के प्रूफ, होम लोन पर दिए गए ब्याज का स्टेटमेंट आदि।

- आपने पिछले फाइनिशल इयर में नौकरी बदली है तो पिछली नौकरी और मौजूदा नौकरी दोनों के फॉर्म 16 की जरूरत होगी।

- अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको अपने सभी अकाउंट्स की डिटेल देनी है।

- 2017-18 के समय तो आपको ये भी डिटेल देनी है जिसमें नोटबंदी के दौर में आपने अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया हो।

एक से अधिक बैंक अकाउंट रखने वालों के लिए जरुरी

- अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

- एक से अधिक बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी है कि वो अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी के बारे में 31 जुलाई से तक इनकम टैक्स रिटर्न में पूरी जानकारी मुहैया करवाए।

- अक्सर टैक्सपेयर्स की परेशानी होती है कि वह टीडीएस को कैसे कैलकुलेट करें।

- ज्यादातर सैलरीड एंप्लॉयीज को एंप्लॉयर्स से सैलरी टैक्स कटौती के बाद ही मिलती है।

- लेकिन आपको भी ये जांच करनी होगी कि आपके टीडीएस की हर किस्त एंप्लॉयर की ओर से सरकारी खाते में जमा हुई है या नहीं।

- इसके लिए अपने टीडीएस सर्टिफिकेट में दिए गए अमाउंट को देखकर फॉर्म 26AS चेक करना होगा।

- फॉर्म 26AS वो एनुएल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है जिसके जरिए आपके नाम पर सरकारी खाते में जमा हुए सारे टैक्स का सिलसिवलेवार जानकारी दर्ज होती है।

ITR वैरिफिकेशन:

- आईटीआर रिटर्न भरना उसके आखिरी स्टेप वेरिफिकेशन के बिना पूरा नहीं माना जाएगा।

- अगर आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से रिटर्न भरा है तो आपको अपलोडेड रिटर्न का वेरिफिकेशन खुद करना होगा, तभी आईटीआर पूरा और वैलिड माना जाएगा।

 

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