नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों पर फैसला 9 तक सुरक्षित

Update: 2016-05-07 10:48 GMT

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अपना फैसला 9 मई को 10 बजे के बाद सुनाएगा ।बाग़ी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फ़ैसले को चुनौती दी थी।

-जिन बागी विधायकों के भविष्य का फैसला होना है, वे हैं- अमृता रावत, हरक सिंह रावत, प्रदीप बतरा, प्रणव सिंह, शैला रानी रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा, विजय बहुगुणा।

10 मई को होगा फ्लोर टेस्ट, बागी विधायक वोटिंग से रहेंगे दूर

-सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 10 मई को होने वाले फ़्लोर टेस्ट से बाग़ी विधायकों को वोटिंग से दूर रहने का आदेश दिया है।

-राज्य में 2 घंटे (11 से 1 बजे तक) के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा और वोटिंग की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

-इसका नतीजा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।

नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया था राष्ट्रपति शासन को हटाने का फैसला

-दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी ।

-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्यों न पहले कोर्ट की निगरानी में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर जजमेंट का हवाला भी दिया था।

यह है पूरा मामला

-18 मार्च को विधानसभा में विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की बीजेपी की मांग का कांग्रेस के नौ विधायकों ने समर्थन किया था, जिसके बाद प्रदेश में सियासी तूफान पैदा हो गया जिसका नतीजा 27 मार्च को प्रेसिडेंट रूल के रूप में सामने आया।

-उत्तराखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने स्टिंग मामले की जांच के सिलसिले में पेश होने का समन जारी किया है।

-इस स्टिंग में उन्हें एक पत्रकार से बागी विधायकों का फिर से समर्थन हासिल करने के लिए डील करते हुए दिखाया गया था।

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