नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'आधार' को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, कि 'जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।'
बता दें कि कोर्ट ने अपने बीते 9 जून के फैसले का हवाला दिया। कहा, कि 'इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख अब 7 जुलाई निर्धारित की है।
समय सीमा अब 30 सितंबर तक
वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें 30 सितंबर तक सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने की छूट दी जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 30 जून की समय सीमा तय की थी। इसका मतलब है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए और तीन महीने की मोहलत मिल गई है।