HC से खट्टर सरकार को फटकार, कहा- राजनीतिक फायदे के लिए हुई हिंसा
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद फैली हिंसा पर सुनवाई की।
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद फैली हिंसा पर दायर एक पीआईएल पर सुनवाई की। कोर्ट ने क़ानून-व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा हुई। ऐसा लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने राम रहीम को गिरफ्तार करते समय एक आईपीएस अधिकारी (आईजी केके राव) को थप्पड़ मारने वाले बाबा राम रहीम के 6 सुरक्षा गार्ड और 2 डेरा समर्थकों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने से पहले भी पूरे मामले में बेहद सख्त रुख अपनाने कोर्ट ने कहा था कि फैसले के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अगर हथियार या फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़े तो जरूर करें बावजूद इसके स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।
यह भी पढ़ें ... एक्शन! सिरसा में डेरा मुख्यालय में घुसे सुरक्षाबल, सर्मथकों से झड़प
और क्या कहा कोर्ट ने ?
कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेता कोई भड़काऊ बयान नहीं दे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। स्थिति से निपट रहे अधिकारी बिना भय के और निष्पक्षता के साथ अपना काम करें। अगर कोई अधिकारी कर्तव्य के निर्वहन में चूक करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगी।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। कोर्ट ने फैसले पर किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्टेटमेंट पर पाबंदी लगाते ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने हिंसा में हुए नुकसान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन लोगों ने नुकसान किया है, उनकी पहचान की जाए। इसके बाद, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। कोर्ट ने धारा 144 लगने के बावजूद पंचकूला में लाखों लोगों के जुटने पर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन अफसरों की लापरवाही से हिंसा हुई उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है कि राम रहीम के काफिले को लेकर कोर्ट को क्यों गुमराह किया गया। सरकार ये भी जवाब दे कि राम रहीम के काफिले में पांच से ज्यादा गाड़ियों को क्यों जाने दिया गया।
यह भी पढ़ें ... CM खट्टर बोले- ट्रेन, बसों सबको रोका, पता नहीं कैसे पहुंच गए डेरा समर्थक
उधर, गृह मंत्रालय ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा में 31 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पंचकूला में 29 और सिरसा में दो लोगों की मौत हुई है।
सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद हुई हिंसा में कम से कम 250 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 60 पुलिसकर्मी भी हैं। बयान के मुताबिक, हरियाणा में स्थिति अब भी तनावपूर्ण, पर नियंत्रण में है।
बता दें कि हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के 36 आश्रम सील किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में डेरा सच्चा सौदा के दो आश्रम सील कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आश्रमों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री (गृह) ने राज्य में डेरा सच्चा सौदा के सभी आश्रमों की तलाशी के आदेश दिए हैं। हरियाणा के करनाल में 15 डेरा समर्थक गिरफ्तार किए गए है।