अयोध्या मामले की सुनवाई टली, नई पीठ जनवरी में तय करेगी कब से हो सुनवाई

Update: 2018-10-29 03:30 GMT

नई दिल्ली: राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। इसके बाद जनवरी में तय होगा कि नियमित सुनवाई कब से होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि जनवरी में इस मामले में उपयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि इससे संबंधित सभी फैसले नई पीठ करेगी।

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देश के बहुचर्चित मामले राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में आज से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई । न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय नई पीठ आज से इस केस की सुनवाई करते हुये मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि जनवरी में इस मामले में उपयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा।

अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन जजों की नई बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी । इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल थे । इसी मामले की इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही थी।

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इसके पहले बहुमत से दिए गए 27 सितंबर के फैसले में कहा गया कि नई संविधान पीठ दोनों पक्षों-हिंदू और मुस्लिम हितधारकों- द्वारा दायर याचिकाओं पर 29 अक्टूबर से सुनवाई करेगी।

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मामला 2010 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन भूमि विवाद के मसले पर अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित भूमि के 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। लेकिन इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

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