नई दिल्ली : धनशोधन के एक मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका यहां एक अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। शब्बीर शाह और हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी धनशोधन के मामले का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन अधिनियम के तहत सितंबर में दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।
वर्ष 2005 में दर्ज धनशोधन के एक मामले में शाह को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में वानी को पिछले वर्ष छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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रपट के अनुसार, वानी ने कबूल किया था कि उसने 2.25 करोड़ रुपये हवाला के जरिए शाह को दिए थे।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2005 में विशेष गुट द्वारा दर्ज मामले में अदालत ने सह-आरोपी वानी को आपराधिक साजिश बनाने के आरोप से मुक्त कर दिया था, लेकिन उस पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
ईडी ने अदालत में कहा कि शस्त्र अधिनियम का आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोनों आरोपियों शाह और वानी ने हालांकि इन आरोपों को नकार दिया है।