नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 21 अगस्त को जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत न देने के ऑर्डर को खारिज कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित नौ साल से जेल में बंद थे। 29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाका हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 घायल हो गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित सहित 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
ब्लास्ट मामले में ही आरोपी प्रज्ञा ठाकुर और उनके छह सहयोगियों को इसी साल अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया साध्वी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।
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कोर्ट ने यह भी कहा था कि साध्वी प्रज्ञा एक महिला हैं और 8 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और वह काफी कमजोर हो गई हैं, बिना सहारे चलने में भी असमर्थ हैं।
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में सात लोग मारे गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल जून में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साध्वी प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा था कि एनआईए द्वारा जुटाए गए सबूतों के अनुसार उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।