बुलंदशहर गैंगरेप: आजम खान को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पीड़िता से माफी मांगें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंग रेप मामले में सपा सरकार में मंत्री आजम खान को अपने बयान पर पीड़िता से माफी मांगे का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने आजम को बयानबाजी के लिए माफीनामा दाखिल करने को कहा। बताया जाता है कि आजम खान भी बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रेप जैसे अपराधों पर नेताओं का गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिसंबर को आजम के माफीनामे पर विचार किया जाएगा।
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क्या था मामला?
पीड़ित परिवार 29 जुलाई को कार से नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। एनएच 91 पर दोस्तपुर गांव के पास बदमाशों ने रॉड फेंककर कार रोकी। उसके बाद सभी को खेतों में ले गए। वहां लूटपाट करने के बाद महिला और उसकी बड़ी बेटी से गैंगरेप किया गया था। कार में एक अन्य युवती और तीन पुरुष भी थे। इस मामले में यूपी पुलिस ने सलीम बावरिया और उसके गैंग के तीन आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि, तीनों का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वे नारको टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हैं।
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गैंगरेप केस पर क्या दिया था आजम ने बयान ?
-कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा था कि बुलंदशहर गैंगरेप की घटना राजनीतिक साजिश लगती है।
-यूपी में सत्ता पाने के लिए बेचैन विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं।
-उन्होंने जांच पर जोर दिया था कि कहीं पूरा मामला विपक्षी तत्व ने सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं पैदा किया।
-आजम बोले कि मुजफ्फरनगर, कैराना और शामली हो सकता है तो यह क्यों नहीं हो सकता।
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