बाबरी विध्वंस: SC से CBI की मांग- आडवाणी, जोशी पर दर्ज हो आपराधिक साजिश का केस

Update: 2017-04-06 08:43 GMT

नई दिल्ली: राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर गुरुवार (6 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने मांग की है कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं सहित 14 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलाया जाना चाहिए।

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दरअसल, कोर्ट को तय करना है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलाया जाए या नहीं।

सीबीआई के वकील ने ये बताया

-सीबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने कोर्ट की डिविजन बेंच को बताया कि इस मामले में दो ट्रायल चल रहे हैं।

-एक रायबरेली में दूसरा लखनऊ में। कौल ने कोर्ट को बताया कि लखनऊ ट्रायल कोर्ट में 195 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।

-जबकि करीब 500 के बयां दर्ज होने बाकी हैं।

-वहीं, रायबरेली की अदालत में 57 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा के लंबित हैं।

-कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले से जुड़े तथ्यों और हालात को लेकर कई सवाल सीबीआई के वकील से पूछे।

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जताई थी चिंता

-बता दें, कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताई थी।

-कोर्ट ने कहा था, वह बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने मामले में आडवाणी सहित अन्य को केवल तकनीकी आधार पर आरोपमुक्त किया जाना स्वीकार नहीं करेगा।

-कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप नए सिरे से शुरू करने के विकल्प को भी खुला रखा है।

-इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि इस मामले में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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