नई दिल्ली: देशद्रोह मामले में आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान को पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दोनों की 23 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। यह जमानत 25 हजार के मुचलके पर दी गई है। दोनों को इतनी रुपए अलग-अलग जमा कराने होंगे।
याचिका में क्या कहा था?
इससे पहले कोर्ट ने 18 तारीख तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें ज़मानत दी जाए।
एक खबर के मुताबिक, जेएनयू के उच्च स्तरीय जांच पैनल ने देशद्रोह मामले में अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को वैमनस्यता, जातिगत या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने या छात्रों के बीच कटुता फैलाने का दोषी पाया है।
उप महानिरीक्षक (कारागार) तिहाड़ जेल के जरिए अनिर्बान और उमर को भेजे गए 'कारण बताओ नोटिस' में यूनिवर्सिटी ने उन्हें चार आरोपों के तहत दोषी माना है।