महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
कोरोना वायरस के कहर के चलते उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं, जो एक मई तक लागू रहेंगी।
मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण बेकाबू होने के बाद राज्य में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। सूबे की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) ने पाबंदियां बढ़ाते हुए 22 अप्रैल की रात आठ बजे से एक मई की सुबह तक लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक, इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं पर छूट होगी।
इसके अलावा पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट (Transport) को जरूरी सेवा, चिकित्सा कारण (Medical Emergency) और वैक्सीनेशन (Vaccination) के अलावा अन्य किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी इस दौरान अगर आप अस्पताल जा रहे हों, वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हों या तो किसी जरूरी सेवा से जुड़े हों, तभी पब्लिक या अपनी गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा की अनुमति होगी।
शादी समारोह के लिए पाबंदियां
सरकारी आदेश के मुताबिक, अब शादी समारोह (Wedding Function) के लिए केवल दो घंटी की ही अनुमति दी जाएगी। शादी में केवल 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ ही चलेंगे। पहले 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति की अनुमति थी। हालांकि कोरोना वायरस मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट दी जाएगी। इसके अलावा लोकल सेवा महज इमरजेंसी सेवाओं के लिए चलेगी। साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे।
50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेंगी सरकारी बसें
नई पाबंदियों के तहत सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी के साथ चलेगी। खड़े होकर सफर करने पर रोक रहेगी। वहीं, प्राइवेट बसों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने से पहले लोकल DMA को सूचना देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही प्राइवेट बसों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो दूसरे जिले जाने वाले लोगों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प लगाए।
बेवजह बाहर निकलने पर मनाही
इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल सकेंगे। नहीं तो बेहद जरूरी काम होने पर जैसे किसी के बीमार होने या मौत हो जाने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। अगर कोई बेवजह बाहर घूमते हुए पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।