रामपुर CRPF कैंप आतंकी हमले के ट्रायल में बाधा पर सरकार से HC ने मांगा जवाब ‎

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले का ट्रायल पूरा न होने और बार-बार समय मांगने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Update: 2017-07-01 15:46 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले का ट्रायल पूरा न होने और बार-बार समय मांगने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जवाब के लिए सरकार को 24 जुलाई तक का समय दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा है कि इस मुकदमे का ट्रायल अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ ?

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने मुकदमे में अभियुक्त मोहम्मद कौसर की याचिका पर दिया है। याचिका में मुकदमे का ट्रायल समय से पूरा करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

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कहा गया है कि इसके पूर्व हाईकोर्ट ने 13 अक्तूबर 2014 को छह माह में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था। उस याचिका में मुकदमा रामपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की मांग भी की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने स्थानानंतरण अर्जी नामंजूर कर दी थी। लेकिन रामपुर की सेशन कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को खुद या किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से मुकदमे की मॉनीटरिंग करने का निर्देश भी दिया था ताकि अभियोजन पक्ष के गवाहों की वजह से मुकदमे की सुनवाई न टले।

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