सिविल एविएशन पॉलिसी को मिली कैबिनेट की मंजूरी,ये सुविधाएं होंगी मुहैया

Update: 2016-06-15 10:22 GMT

नई दिल्ली: सिविल एविएशन पॉलिसी को सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी में ऐसे प्रावधान हैं, जिसके जरिए यात्रियों को सस्‍ता हवाई सफर और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का मकसद है। नई पॉलिसी के तहत अब 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपए का किराया देना होगा, जबकि 30 मिनट के लिए 1200 रुपए देने होंगे।

यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर जोर

-इस नीति का मकसद ऐसा फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो साल 2022 तक 30 करोड़ घरेलू यात्रियों को, साल 2027 तक 50 करोड़ घरेलू यात्रियों को और साल 2027 तक ही 20 करोड़ इंटरनेशनल यात्रियों को सेवा देने में सक्षम हो।

-फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में देश के घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 13.932 करोड़ और इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या पांच करोड़ से अधिक थी।

यह मिलेगा फायदा

-नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा।

-जबकि इंटरनेशनल एयर टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा।

-इस नई नीति के तहत टिकट कैंसिल करवाने पर कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा वसूला नहीं जा सकता।

-अब एविएशन कंपनियों को इंटरनेशनल उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी लेकिन इंटरनेशनल सर्विस सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

-विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।

-उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की राशि 10 हजार रुपए तक होगी।

-प्रोमो और स्पेशल फेयर्स समेत सभी पर रिफंड्स लागू होंगे।

-15 किलो के सामान के बाद 5 किलो तक के लिए 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे।

 

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