HC: ईद मीलाद उन नबी की छुट्टी रद्द करने को चुनौती, अदालत ने मांगी अधिसूचना की जानकारी

याचिका के समर्थन में याची के वकील का कहना था कि प्रदेश सरकार को उन छुट्टियों को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, जो केन्द्र सरकार ने निगोशिएबिल इन्स्ट्रूमेंट की धारा 25 के तहत अवकाश घोषित कर रखा है।

Update:2017-05-12 17:22 IST

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार से उस अधिसूचना की प्रति तलब की है, जिसके द्वारा मुस्लिमों की ईद मीलाद उन नबी यानी बारावफात की छु्टी को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आशय की अधिसूचना 25 अप्रैल 2017 को जारी की है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस फैसले को बरेली के बशीर बेग ने चुनौती दी है।

अधिकार नहीं

याचिका के समर्थन में याची के वकील का कहना था कि प्रदेश सरकार को उन छुट्टियों को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, जिन्हें केन्द्र सरकार ने निगोशिएबिल इन्स्ट्रूमेंट की धारा 25 के तहत अवकाश घोषित कर रखा है।

अधिवक्ता की बहस थी कि ईदे ए मीलाद या बारावफात आगामी 2 दिसम्बर को है और उस दिन केन्द्र सरकार ने उक्त कानून के तहत अवकाश घोषित कर रखा है। ऐसे में, प्रदेश सरकार को इस अवकाश को खत्म करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा ने की। सरकार के वकील को कोर्ट ने अधिसूचना की पठनीय साफ कॉपी केस की अगली सुनवाई की तिथि पर प्रस्तुत करने को कहा है।मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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