पंद्रह साल पुराने वाहनों का पंजीयन नहीं कराने पर अब लगेगा जुर्माना

परिवहन विभाग 15 साल पुराने वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। यदि बूढ़े हो चुके वाहनों का दोबारा पंजीयन नहीं कराया गया तो 30 दिन बाद पहले से चला आ रहा पंजीयन निलंबित हो जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Update: 2019-03-25 13:59 GMT

लखनऊ: परिवहन विभाग 15 साल पुराने वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। यदि बूढ़े हो चुके वाहनों का दोबारा पंजीयन नहीं कराया गया तो 30 दिन बाद पहले से चला आ रहा पंजीयन निलंबित हो जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) राघवेंद्र सिंह ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-53 के तहत सार्वजनिक सूचना के 30 दिन के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित हो जाता है। छह माह तक निलंबन की अवधि पूरी होने पर वाहन को चलते पाए जाने पर उसे निरुद्ध किये जाने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

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एआरटीओ ने बताया कि जिन गाडिय़ों की समयावधि पंद्रह साल पूरी हो चुकी है और वे चलने योग्य नहीं रह गए हैं। ऐसे में वाहन स्वामी द्वारा यदि गाड़ी को कबाड़ में बेच दिया गया है। तो कबाड़ी की रसीद या वाहन के उपयुक्त कागजातों के साथ अपनी बात आरटीओ के समक्ष रख कर उसका निस्तारण कराना होगा।

उन्होंने बताया कि तीस दिन बाद वाहनों का पंजीयन निलंबित होने के बाद सड़क पर चलते पाए जाने पर वाहन को थाने में खड़ा करा दिया जाएगा। साथ ही टैक्स के अतिरिक्त करीब चार हजार का जुर्माना भी वाहन स्वामी को देना पड़ेगा। यदि कबाड़ में वाहन बेच दिया गया है तो भी वाहन स्वामी को आरटीओ में साक्ष्य देकर पंजीयन निरस्त कराना अनिवार्य है।

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एआरटीओ ने बताया कि गत वर्ष ग्यारह सितंबर को इस आशय की सार्वजनिक सूचना दी जा चुकी है। इसके बावजूद काफी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने वाहनों का पुर्नपंजीयन नहीं कराया है।

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