पश्चिम बंगाल :HC ने नहीं दी शाह की रथ यात्रा को मंजूरी,डिविजन बेंच के पास जाएगी BJP

हाईकोर्ट ने नहीं दी अमित शाह की रथ यात्रा को मंजूरी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति देने से मना कर दिया है।

Update: 2018-12-06 17:04 GMT

पश्चिम बंगाल: हाईकोर्ट ने नहीं दी अमित शाह की रथ यात्रा को मंजूरी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति देने से मना कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। बता दें कि इस रथयात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को शामिल होना है।भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का राज्य में पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ आयोजित करने का कार्यक्रम है। जिसमें तीन ‘रथ यात्राएं’ शामिल हैं।

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वहीं, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में आदेश को चुनौती देंगे। बीजेपी शुक्रवार सुबह अपील करेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल बेंच ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कूचबिहार से प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से मना कर दिया है। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को राज्य सरकार के महाधिवक्ता (एजी) ने बताया कि अमित शाह की रथ-यात्रा और रैलियों से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 9 जनवरी तय की है।

 

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एजी किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार से भाजपा अध्यक्ष की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। बीजेपी कूचबिहार के अलावा दक्षिण 24 परगना और बीरभूमि जिलों में रैलियां आयोजित करने वाली थी। कोर्ट ने इन्‍हें भी फिलहाल स्‍थगित कर दिया है।

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भाजपा अपनी तीन रैलियों की अनुमति के लिए अदालत गई थी। इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब में भाजपा के वकील अनिन्द्य मित्रा ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से रैली आयोजित करेगी, लेकिन कानून और व्यवस्था को बनाये रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

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