यहां खुलेंगी शराब की दुकानें, इन नियमों का करना होगा सभी को पालन

केंद्र सरकार के लॉकडाउन 3 को लेकर जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक़ शराब की दुकाने खुलेंगी। लॉकडाउन 3 में ग्रीन जोन में शराब बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है।

Update: 2020-05-01 16:41 GMT

लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत में लॉकडाउन की अवधि 3 मई से बढ़ा कर 17 मई कर दी गयी है। हालाँकि पिछले दो लॉकडाउन की तुलना में इस बार कई रियायते दी गयी हैं। इनमें से एक है शराब की बिक्री। सरकार ने शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी है। हालाँकि कुछ शर्ते भी लगाई गयीं हैं।

लॉकडाउन में खुलेंगी शराब की दुकानें

केंद्र सरकार के लॉकडाउन 3 को लेकर जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक़ शराब की दुकाने खुलेंगी। लॉकडाउन 3 में ग्रीन जोन में शराब बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है।

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शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री को लेकर लॉकडाउन में ये नियम

हालाँकि इनकी बिक्री को लेकर कुछ नियम व शर्ते भी लागू हैं। जिसके तहत...

-लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा या तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी।

-साथ ही शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत तभी होगी, जब ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी सुनिश्चित हो।

-वहीं शराब की दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।

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कहां-कहां मिलेंगी शराब:

वैसे तो ग्रीन ज़ोन में शराब की बिक्री होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री लगभग आम दिनों की तरह हो सकेगी।

लॉकडाउन 3 में भारत के तीन जोन के आधार पर बंदिशे और छूट

गौरतलब है कि लॉकडाउन 3 लागू होने के साथ ही केंद्र सरकारों ने लोगों की सहूलियत और छूट देने के लिए भारत को 3 ज़ोन में बांटा है। इन जोन के मुताबिक़, छूट और बंदिशे तय की गयी हैं। तीनों जोन में रहने वालों के लिए नियम भी अलग अलग है और सहूलियतें भी।

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दरअसल, कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है। रेड जोन-ऑरेंज जोन- ग्रीन जोन। देश में 736 जिले हैं, जिन्हे कोरोना वायरस के फैले प्रकोप के आधार रेड, ओरेंज, और ग्रीन तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बांटे गए 736 जिलों में से रेड जोन में 133 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले रखे गए हैं।

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