Maharashtra : 'ओवैसी किसको बोला?'...बिफरे राज ठाकरे, मनसे ने संजय राउत के लिए लगाए धमकी भरे पोस्टर
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी। दूसरी तरफ, सरकार में शामिल दल राज ठाकरे की मांग के खिलाफ लामबंद हो गए हैं।
Maharashtra News : महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से अजान (Azaan Loudspeaker Controversy) को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। राज ठाकरे (Raj Thackeray) के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) ने शिवसेना नेता संजय राउत (MP Sanjay Raut) को धमकी दी है। मनसे ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के ऑफिस के के बाहर पोस्टर चिपकाया है। उस पोस्टर पर लिखा है, 'ओवैसी किसको बोला?
आपको याद होगा कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ, महाराष्ट्र सरकार में शामिल दल राज ठाकरे की मांग के खिलाफ लामबंद हो गए हैं।
मनसे की पोस्टर में क्या लिखा है?
महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) की तरफ से चिपकाए गए पोस्टर पर लिखा है, 'ओवैसी किसको बोला? संजय राउत अपना लाउडस्पीकर बंद कर लो। पूरे महाराष्ट्र को इससे परेशानी हो रही है। नहीं तो हम आपका लाउडस्पीकर मनसे के तरीके से बंद करेंगे।'
ये कहा था संजय राउत ने
दरअसल, हाल ही में शिवसेना के राज्य सभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राज ठाकरे को 'महाराष्ट्र का ओवैसी' बताया था। संजय राउत यह दिखाना चाह रहे थे, कि मनसे राज्य में 'वोट कटवा' की भूमिका में है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM रही थी।
राज ने सरकार को दिया 3 मई का अल्टीमेटम
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से अजान विवाद ने नया सियासी तनाव खड़ा कर दिया है। हाल ही में गुड़ी पड़वा (Gudi Padwa) के दौरान राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। उन्होंने धमकाते हुए कहा था, कि ऐसा नहीं होने पर उनकी पार्टी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएगी। इसके लिए मनसे प्रमुख ने सरकार को 3 मई 2022 तक का अल्टीमेटम (Ultimatum) दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश हो लागू
मनसे द्वारा इस मांग के बाद राज की पार्टी से मुस्लिम नेता अलग होने लगे हैं। दूसरी तरफ, हिंदू जनजागृति समिति ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के साल 2016 के आदेश का पालन करने की मांग की है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था, धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाएं।