पाक जासूस शाहिद इकबाल को बारह साल की कैद, 15 हजार जुर्माना

Update: 2016-02-10 15:21 GMT

सहारनपुर: फर्जी कागजात के आधार पर भारत में रहकर जासूसी करने वाले पाकिस्तानी नागरिक शाहिद इकबाल भट्टी को धोखाधड़ी कर बैंक खाता खुलवाने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को बारह साल की कैद और 15 हजार का जुर्माना किया। कोर्ट ने पाक जासूस का बैंक अकाउंट इन्ट्रोड्यूज करने के जुर्म में एक लकड़ी कारोबारी को सात साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

एसीजेएम गौरव शर्मा की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467 के तहत सात साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना, धारा 461 के तहत तीन साल की जेल और पांच हजार जुर्माना और 471 के तहत दो साल की जेल और पांच हजार के जुर्माने की सजा दी ।

कोर्ट ने बैंक में खाता खुलवाने में सहयोग करने वाले लकड़ी कारोबारी नदीम जौहर को सात साल के कैद की सजा दी और दस हजार का जुर्माना किया।

शाहिद इकबाल भट्टी से जुड़ी मुख्य बातें :

- शाहिद इकबाल भट्टी लाहौर के कश्मीरी चौक का रहने वाला है।

- शाहिद 2006 से 08 तक फर्जी कागजात के आधार पर देवराज बन गया।

- उसने राशन कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनवाए और इस आधार पर बैंक खाता खुलवाने में कामयाब हो गया।

- वह हकीकतनगर में किराए के मकान में रहता था और कम्प्यूटर सेंटर चलाता था।

- उसे पंजाब की पटियाला पुलिस ने पकडा था।

- पटियाला की अदालत ने उसे अलग-अलग 13 और 14 साल की सजा दी थी।

- शाहिद इकबाल अभी पंजाब की जेल में बंद है।

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