2013 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामला-अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का मौका देने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2013 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित, दस्तावेज सत्यापन से वंचित सभी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को वंचित सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज सत्यापन का मौका देने का निर्देश दिया है

Update: 2019-04-11 14:17 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2013 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित, दस्तावेज सत्यापन से वंचित सभी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को वंचित सभी अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज सत्यापन का मौका देने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें.....इलाहाबाद उच्च न्यायालय: आचार संहिता में नियुक्त अध्यापक की ज्वाइनिंग पर रोक नहीं

कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा से हलफनामा मांगा है और पूछा है कि कितने लोग दस्तावेज सत्यापित करने से वंचित रह गए है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद सूचना न मिलने के कारण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज सत्यापित नहीं करा सके है।

यह भी पढ़ें.....इलाहाबाद उच्च न्यायालय: बेटों-बहू से सुरक्षा की मांग पर DM वाराणसी को आदेश देेने का निर्देश

याचिका की सुनवाई 24 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कानपुर नगर की लक्ष्मी देवी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुआ। शैक्षिक दस्तावेज पेश न करने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी गयी।

यह भी पढ़ें.....इलाहाबाद उच्च न्यायालय-CM योगी के खिलाफ याचिका पर निर्णय सुरक्षित

याची समाज के गरीब तबके का है। उसके पास मोबाईल फोन, इंटरनेट नहीं है। गांव के किसी व्यक्ति का मोबाईल नम्बर फार्म में दिया था। इस कारण दस्तावेज सत्यापन की सूचना उसे नहीं दी गयी। अन्य माध्यम से भी उसे सूचित नहीं किया गया। कोर्ट ने याची के मामले में विचार का आदेश दिया था जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

 

Tags:    

Similar News