69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती: HC के फैसले पर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान
बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर 60 व 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।
लखनऊ: बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर 60 व 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा तय समय में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दे कि उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन माह का समय दिया है।
डाॅ. द्विवेदी ने भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभाग सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से जहां 69000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा वहीं बेसिक शिक्षा विभाग को 69000 शिक्षक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।
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बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती परीक्षा कराये जाने के लिए 01 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी किया गया। जिसके क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उप्र. प्रयागराज ने 05 दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी तथा 06 जनवरी 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया। डा. द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के बाद 07 जनवरी 2019 को शासनादेश जारी करके सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सामान्य व अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत घोषित किया गया।
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उन्होंने बताया कि 07 जनवरी 2019 को जारी शासनादेश से क्षुब्ध होकर शिक्षामित्रों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कई रिट याचिकाएं कर दी। उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को एक साथ करके 29 मार्च 2019 को याचिका दायर करने वालों के पक्ष में फैसला देते हुए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 और 45 प्रतिशत का आधार लिए जाने का आदेश दिया।
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डा. द्विवेदी ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2019 के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर दी। राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए बुधवार को 29 मार्च 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया और 07 जनवरी 2019 के शासनादेश नियमानुसार मानते हुए 60 व 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है।
रिपोर्ट: मनीष श्रीवास्तव