AKTU: खुशखबरी! कॉशनमनी की देरी पर संस्थानों को देने होंगे चार गुना पैसे, निर्देश जारी
AKTU: विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी करने के बाद संस्थान नो ड्यूज प्रमाण-पत्र देता है। जिसे प्राप्त करने की तारीख से दो महीने के अंदर कॉलेजों को छात्रों की कॉशन मनी वापस करनी होगी।
AKTU: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट कॉलेजों को छात्रों को चार गुना पैसे देने पड़ सकते हैं। यदि निजी कॉलेजों ने विद्यार्थियों को छह महीने बीत जाने के बाद कॉशन मनी लैटाई तो छात्रों को चार गुना रुपये देने होंगे। एकेटीयू की ओर से इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
देरी करने पर देने होंगे चार गुना पैसे
एकेटीयू के कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के मुताबिक विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी करने के बाद संस्थान नो ड्यूज प्रमाण-पत्र देता है। जिसे प्राप्त करने की तारीख से दो महीने के अंदर कॉलेजों को छात्रों की कॉशन मनी वापस करनी होगी। विद्यार्थियों पर बन रही देनदारी को काट कर बाकी पैसे समय रहते लौटाने होंगे। यदि छात्रों को दो महीने बाद यह चार महीने के अंदर पैसे वापस मिल रहे हैं तो कॉलेज को दो गुना रुपये वापस देने होंगे। जबकि चार महीने के बाद और छह माह के अन्दर जमानत या कॉशनमनी वापस मिलेगी तो संस्थान को तीन गुना रुपये देने होंगे। छह महीने के बाद जमानत या कॉशनमनी वापस करने पर चार गुना रुपये देने होंगे। इस संबंध के विश्वविद्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्धारित समय में लौटानी होगी कॉशनमनी
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से जुड़े निजी कॉलेजों को दिशा निर्देशों के मुताबिक छात्रों को उचित समय पर कॉशनमनी लौटानी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उनपर कार्यवाई होगी। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के अनुसार एकेटीयू और जुड़े संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा कई छात्र पासआउट होकर निकल रहे हैं। इसके मद्देनजर एक बार फिर से कॉशनमनी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निजी क्षेत्र के डिग्री स्तर के संस्थान छात्रों से पांच हजार और डिप्लोमा स्तरीय संस्थान छात्रों से तीन हजार रूपये से अधिक नहीं ले सकते हैं।