Aligarh Liquor Case: आबकारी आयुक्त समेत कई अधिकारियों पर गिरी गाज, ये बने आबकारी आयुक्त

यूपी में अलीगढ़ शराब कांड के बाद आज कई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।

Reporter :  Shreedhar Agnihotri
Published By :  Vidushi Mishra
Update:2021-05-31 21:42 IST

अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर(फोटो-सोशल मीडिया)

Aligarh Liquor Case: राज्य सरकार ने अलीगढ़ शराब कांड के बाद आज कई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। राज्य सरकार ने इस कांड के बाद आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद को हटा दिया उनकी जगह पर रिग्जियान सैम्फिल को नई जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियोंके खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आबकारी विभाग के संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, रवि शंकर पाठक एवं उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, ओ. पी. सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा विभागीय कार्रवाई प्रचलित की जाती है। इनके अलावा इन दो अधिकारियों को मिलाकर कुल 7 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई।

जहरीली शराब का कहर जारी

रवि शंकर पाठक, संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए धीरज सिंह, संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

ओ.पी. सिंह, उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ प्रभार, अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विजय कुमार मिश्र, उप आबकारी आयुक्त, आगरा प्रभार, आगरा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। जिले में जहरीली पीने से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग-अलग स्थानों पर सोमवार को छह और लोगों ने शराब से दम तोड़ दिया।

जहरीली शराब से मौत(फोटो-सोशल मीडिया)

लगातार जारी मौतों का सिलसिला

अलीगढ़ प्रशासन ने अब तक 25 मौतों की पुष्टि करते हुए अन्य मौतों को संदिग्ध बताया। अभी भी एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है जिनका इलाज चल रहा है। शराब पीने से टप्पल के बीमार लोगों की मौत का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। सोमवार को जिले में छह और लोगों की मौत हो गई।

इस कांड में कांड पुलिस ने मुख्य आरोपी विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पडताल में 203 ड्रम एथाइल एल्कोहल, स्प्रिट व कई हानिकारक केमिकल बरामद किए गए हैं। एक फैक्ट्री में छापा मारने पता चला कि उसके पास सेनेटाइजर निर्माण के लिए आर्येुवद विभाग से लाइसेंस है, जबकि आबकारी विभाग से स्प्रिट रखने की परमिट व एल्कोहल रखने व बिक्री करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला है।

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