इलाहाबाद हाईकोर्ट: सहायक अध्यापक की नियुक्ति पर निर्णय ले बोर्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को निर्देश दिया है कि सच्चिदानन्द पाठक की जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पर दो माह में नियमानुसार निर्णय लेकर याची को सूचित करें। कोर्ट ने याची पाठक को भी कहा है कि आदेश की प्रति के साथ दो हफ्ते में प्रत्यावेदन सचिव को दे और वह आदेश पाने के दो माह के भीतर निर्णय से अवगत कराएं।

Update: 2019-01-21 13:51 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को निर्देश दिया है कि सच्चिदानन्द पाठक की जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पर दो माह में नियमानुसार निर्णय लेकर याची को सूचित करें। कोर्ट ने याची पाठक को भी कहा है कि आदेश की प्रति के साथ दो हफ्ते में प्रत्यावेदन सचिव को दे और वह आदेश पाने के दो माह के भीतर निर्णय से अवगत कराएं।

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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याची का कहना है कि याची सच्चिदानन्द पाठक डी.एड डिग्री धारक है। विशेष बीटीसी 2008 उत्तीर्ण है। डायट जफराबाद आजमगढ़ से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। पद खाली होने के बावजूद उसे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

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बोर्ड द्वारा अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा-25 का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही मामले में कोर्ट द्वारा बोर्ड को दिये गये आदेश का भी हवाला दिया। कोर्ट ने याचिका के गुण-दोष पर विचार किये बगैर सचिव को निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।

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