इलाहाबाद हाईकोर्ट : नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक विकास गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। निदेशक गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट ने उनके विरूद्ध सेक्टर-20 नोएडा में दर्ज एक प्राथिमिकी में लगाई है। गुप्ता

Update: 2018-02-17 12:22 GMT

इलाहाबाद:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक विकास गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।निदेशक गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट ने उनके विरूद्ध सेक्टर-20 नोएडा में दर्ज एक प्राथिमिकी में लगाई है।गुप्ता के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा-420, 467, 468 व 471 के तहत प्राथिमिकी नुपुर अग्रवाल ने दर्ज करायी है।कोर्ट ने निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा है कि वह इस केस की विवेचना में पुलिस का सहयोग करेगें तथा पुलिस आरोप पत्र दायर होने तक इन्हें गिरप्तार नहीं करेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खण्डपीठ ने नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक विकास गुप्ता की याचिका पर पारित किया है।प्राथिमिकी के अनुसार निदेशक ने 41 लाख रूपया आफिस लेने के बाद भी न तो पैसा वापस किया और न ही उन्हें व्यवसायिक आफिस दी।

याची निदेशक के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि शिकायतकर्ता को 450 वर्गफिट की जगह दूसरे प्रोजेक्ट में व्यवसायिक आफिस देने को बुलाया गया था परन्तु निदेशक की शर्तो पर वह लेने को तैयार नहीं हुई और झूठा मुकदमा तैयार कर याची को फंसा दिया। बहस थी कि विवाद सिविल प्रकृति का है और शिकायत इसके लिए कानूनन मुआवजा की हकदार थी परन्तु उसने इस प्राविधान का उपयोग न कर परेशान करने की नियत से याची के विरूद्ध गलत मुकदमा दर्ज करा दी। कोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और याचिका निस्तारित कर दिया।

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