इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बीएचयू में आयुर्वेद विभाग के संकायाध्यक्ष के पद पर यामिनी भूषण त्रिपाठी की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने प्रो. नीलम की याचिका पर अधिवक्ता शैलेंद्र को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया कि यामिनी भूषण त्रिपाठी संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं रखतीं।
संकाय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की अर्हता के लिए विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक या समकक्ष, दस वर्ष का उसी विषय में अध्यापन का अनुभव, या पांच वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर, या 10 वर्ष केंद्र सरकार के प्रशिक्षण परिषद में नियमित सेवा, या राज्य सरकार, केंद्र शासित, विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान में पांच पेपर मान्य जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए।
यामिनी भूषण बायो केमेस्ट्री से एमएससी हैं। वह आयुर्वेद में अध्यापन का अनुभव नहीं रखतीं। कोर्ट ने कहा कि याचिका के कारण सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को कार्य करने में कोई बाधा नहीं है, उसे् कार्यवाही की छूट है।