बेसिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी: कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, मिली राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अदालत ने महज मौजूदा सत्र के लिए ही यह अनुमति दी है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शिक्षा सत्र के बीच उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों (Basic Teachers) के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स यानी अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने सरकार को शिक्षकों का ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य के सभी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने महज मौजूदा सत्र के लिए दी अनुमति
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग (Department Of Basic Education) द्वारा तबादले की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर यह फैसला सुनाया है। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने दिया है। हाईकोर्ट द्वारा दिव्या गोस्वामी मामले में दिए अपने ही आदेश को संशोधित किया गया है। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अदालत ने महज मौजूदा सत्र के लिए ही यह अनुमति दी है।
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मेडिकल आधार पर भी ट्रांसफर की छूट
इसके अलावा मेडिकल आधार पर भी कभी भी ट्रांसफर करने की मांग करने की छूट दी है। वहीं अब राज्य सरकार इस फैसले के बाद नीति के मुताबिक, इस केस में अपनी इजाजत दे सकेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाइकोर्ट की ओर से इससे पहले तीन नवंबर के आदेश से Inter District Transfers को लेकर सरकार की जारी गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी थी।
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एक लाख से भी अधिक टीचर्स ने ट्रांसफर के लिए किया आवेदन
बता दें कि प्रदेश में 54 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। तबादले के लिए एक लाख से भी अधिक टीचर्स की ओर से आवेदन किया गया है। अब अदालत के इस फैसले से प्रदेश भर के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
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