UP News : आजम खान को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका, सपा नेता को देना होगा वॉयस सैंपल

UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान की मांग नामंजूर करते हुए गुरुवार को आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया। बता दें कि 2007 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।

Update:2023-07-28 14:11 IST

UP News : आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको झटका लगा है। भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सपा नेता की उस याचिका को खरिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के वॉयस सैंपल देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को वायस सैंपल देने का निर्देश दिया। सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच ने की।

हाईकोर्ट ने आजम खान की मांग को नामंजूर कर दिया और गुरुवार को आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया। बता दें कि 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। आरोप है कि भाषण में आजम खान ने आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया। भड़काऊ भाषण की धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा पुलिस से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक की ओर से आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।

आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश-

ट्रायल के दौरान बात सामने आई कि भाषण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विवेचक ने केस डायरी का हिस्सा बनाया, लेकिन आरोप पत्र में रिकॉर्डिंग का कोई जिक्र नहीं है। रामपुर की एमपी-एलएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से मिलान कराने का निर्देश दिया। आजम खान ने आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। 29 अक्टूबर 2022 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की आपत्ति को खारिज कर दिया।
उसके बाद सपा नेता ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वकीलों ने कई तकनीकी बिंदुओं पर आदेश को गलत बताते नायब तहसीलदार गुलाब राय रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि नायब तहसीलदार गुलाब राय व्यक्तिगत स्तर पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी। हाईकोर्ट ने आजम खान के वकीलों की दलीलों को नामंजूर करते हुए याचिका खारिज कर दी और वॉयस सैंपल रिकॉर्ड कराने का आदेश दिया।

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