यूपी सरकार को झटका, कोर्ट ने इन दो याचिकाओं को किया खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद के चर्चित जवाहर पंडित हत्याकांड में भाजपा नेता करवरिया बंधुओं से केस वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने पार्टी नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के फैसले को गलत करार देते हुए राज्य सरकार के क्रिमिनल रिवीजन को खारिज किया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद के चर्चित जवाहर पंडित हत्याकांड में भाजपा नेता करवरिया बंधुओं से केस वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने पार्टी नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के फैसले को गलत करार देते हुए राज्य सरकार के क्रिमिनल रिवीजन को खारिज किया है।
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इससे प्रदेश की सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही बताते हुए भाजपा नेता उदयभान करवरिया एवं अन्य की याचिका खारिज की है। राज्य सरकार एवं उदयभान करवरिया की याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर कर रहे थे।
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कोर्ट ने कहा कि मुकदमें का ट्रायल निचली अदालत में चलेगा। राज्य सरकार ने 321 सीआरपीसी के तहत उदयभान करवरिया का केस वापस लेने का फैसला लिया था। जहां सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने सोमवार को करवरिया बंधुओं की याचिका पर निर्णय सुरक्षित किया था। न्यायालय ने इस मामले में सरकार और उदयभान आदि की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस मामले में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल एवं ए के सण्ड ने सरकार की ओर से पक्ष रखा था।