इलाहाबाद हाईकोर्ट: एलटी पेपर लीक मामले में फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण को लेकर दाखिल उ प्र लोक सेवा आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट शीघ्र ही फैसला सुनाएगी।

Update: 2019-06-21 13:29 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण को लेकर दाखिल उ प्र लोक सेवा आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट शीघ्र ही फैसला सुनाएगी।

याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की। राज्य सरकार की तरफ से जी ए शिव कुमार पाल व एजीए पतंजलि मिश्र ने प्रतिवाद किया कि बिना दस्तावेज देखे पेपर लीक के आरोपियों की भूमिका का पता नही लगाया जा सकता।

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जांच एजेंसी वही दस्तावेज की जांच करेगी जो घपले से सम्बंधित है।आयोग जांच एजेंसी के अधिकार में हस्तक्षेप नही कर सकता।जब कि आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग को दस्तावेज की गोपनीयता बचाये रखने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

जांच एजेंसी गोपनीय दस्तावेज नही मांग सकती।आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित करने सम्बन्धी दस्तावेज सीनियर जांच अधिकारी द्वारा देखे जाने पर आपत्ति नहीं है।

किन्तु आयोग ने साफ किया कि जो दस्तावेज मांगे गए हैं, वे बेहद गोपनीय हैं और नियमानुसार उन्हें किसी को दिया नहीं जा सकता। आयोग को यह विशेषाधिकार प्राप्त है, कि वह अपने अति गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक न होने दे।

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इसके बावजूद एसटीएफ उन्हें अपनी जांच में शामिल करना चाहती है। याचिका में एसटीएफ के नोटिस को रद्द करने और आयोग के किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई है।

सरकार का कहना था कि जांच में पेपर लीक की तह तक जाने की कोशिश में अपेक्षित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है।बिना दस्तावेजो को देखे घोटाले के दोषियों तक नही पहुचा जा सकता। दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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